Home क्राइम शिलाई के युवक से विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, थाईलैंड–म्यांमार भेजकर AI अश्लील वीडियो कॉल कराने का खुलासा

शिलाई के युवक से विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, थाईलैंड–म्यांमार भेजकर AI अश्लील वीडियो कॉल कराने का खुलासा

by Dainik Janvarta
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शिलाई के युवक से ठगी: विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, अश्लील AI वीडियो कॉल कराने का मामला दर्ज

शिलाई (सिरमौर)। शिलाई क्षेत्र के एक युवक के साथ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी और साइबर अपराध का गंभीर मामला सामने आया है। शिलाई के युवक से विदेश के नाम पर धोखाधड़ी के इस प्रकरण में पुलिस थाना शिलाई में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़ित युवक की पहचान कांडो गांव निवासी प्रवीन शर्मा के रूप में हुई है।

प्रवीन शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक एजेंट से उसकी मोबाइल फोन पर लगातार बातचीत होती थी। उक्त एजेंट ने उसे विदेश में बेहतर कमाई का लालच देकर 70 हजार रुपये लिए और थाईलैंड के बैंकॉक भेज दिया। बैंकॉक पहुंचने के बाद उसे और अन्य युवकों को थाईलैंड बॉर्डर तक ले जाया गया, जहां से जंगल के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार सीमा पार करवाई गई।

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म्यांमार पहुंचने पर पीड़ित को एक कंपनी में जबरन काम करने के लिए मजबूर किया गया। यहां शिलाई के युवक को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का रूप और भी भयावह हो गया, जब आरोपियों ने उसकी एक फर्जी लड़की की आईडी बनाई और उसे लड़की बनाकर अमेरिका के लोगों से चैट करवाई। इसके साथ ही AI तकनीक के माध्यम से अश्लील लाइव वीडियो कॉल भी करवाई जाती थी।

पीड़ित युवक ने जब वापस भारत लौटने की इच्छा जताई तो उससे अतिरिक्त पैसों की मांग की गई। कुछ समय बाद थाईलैंड की सेना ने कार्रवाई करते हुए उसे रेस्क्यू किया। अवैध रूप से सीमा पार करने के आरोप में उसे आठ दिन जेल में भी रखा गया। बाद में 10 नवंबर 2025 को भारतीय दूतावास की मदद से युवक को सुरक्षित भारत वापस लाया गया।

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इस मामले में पुलिस थाना शिलाई में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 143, 137, 128, 111, 61, 62, 109, आईटी एक्ट की धारा 66, 66(C), 66(D), 43, प्रवासन अधिनियम की धारा 10, 24, 25, 26, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 और बंधुआ मजदूरी अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी जैसे मामलों से सबक लें और विदेश जाकर अधिक पैसे कमाने के लालच में किसी भी अनाधिकृत एजेंट के झांसे में न आएं। ऐसा करने से न केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि व्यक्ति गंभीर अपराध और अनहोनी घटनाओं का शिकार भी हो सकता है।

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