जिला परिषद सिरमौर के वार्ड परिसीमन की अधिसूचना निरस्त
नाहन, 31 दिसंबर। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला परिषद सिरमौर के वार्डों के परिसीमन से संबंधित पूर्व में जारी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त एवं रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त कार्यालय की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में लिया गया है। न्यायालय के निर्णय के आधार पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9(2) के अंतर्गत 8 जनवरी 2025, 15 फरवरी 2025 तथा 1 मई 2025 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है।
Also Read : सिरमौर की मेघा सिंह कंवर बनीं HPAS टॉपर, गिरिपार की बेटी की Big Achievement | 1st Position
इसके परिणामस्वरूप पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जिला परिषद से संबंधित 15 फरवरी 2025 एवं 19 नवंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इसी क्रम में उपायुक्त कार्यालय सिरमौर द्वारा 1 अगस्त 2025 को जारी जिला परिषद सिरमौर के वार्ड परिसीमन की अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
ये भी पढ़ें : Himachal Pradesh Election Commission की समस्त जानकारी व विवरण!
प्रशासन ने बताया कि आगामी समय में जिला परिषद सिरमौर के परिसीमन से जुड़ी नई प्रक्रिया नियमों एवं न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इस निर्णय से जिला परिषद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और आम जनता को स्थिति की स्पष्टता मिली है।
