हिमाचल प्रदेश पुलिस की वर्दी में रील बनाने पर बड़ी कार्रवाई
SOP लागू
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस की वर्दी पहनकर रील बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई एसओपी जारी कर दी है, जिसे तत्काल लागू कर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार वर्दी में रील, निजी प्रचार, धार्मिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत वीडियो पोस्ट करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
एसओपी में कहा गया है कि ऐसा करने वाले कर्मचारियों को सीधे निलंबित किया जाएगा और विभागीय जांच का सामना करना पड़ेगा। उल्लंघन पर वेतनवृद्धि रोकने के साथ डिमोशन तक की कार्रवाई की जाएगी। अगर मामला गंभीर पाया जाता है तो सेवा से हटाया भी जा सकता है। साथ ही आपराधिक तत्व मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला भी चलेगा।
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नई गाइडलाइन के तहत निजी सोशल मीडिया खातों पर भी पुलिस से जुड़ी सूचनाएं, जांच की स्थिति, पीड़ित और आरोपी की पहचान, या ड्यूटी स्थल की वीडियो साझा करना वर्जित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट केवल अधिकृत अधिकारी ही कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज, आदेश या गोपनीय जानकारी साझा करने पर भी पूरी रोक रहेगी।
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एसओपी को प्रभावी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को दी गई है। दोनों स्तर पर एसओपी की नियमित समीक्षा की जाएगी और उल्लंघन की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर वर्दी का दुरुपयोग अनुशासनहीनता है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है और उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होगी।
