पहली से पांचवीं तक पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य
ऑनलाइन आवेदन शुरू
शिमला : हिमाचल प्रदेश में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को अब प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा संचालित यह छह महीने का ब्रिज कोर्स अब ऑनलाइन उपलब्ध है। शिक्षा विभाग ने बताया कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है।
शिक्षा विभाग के अनुसार, बीएड के आधार पर पहली से पांचवीं कक्षा पढ़ा रहे निजी स्कूलों के शिक्षक इस ब्रिज कोर्स को किए बिना मान्यता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जिला उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) राज कुमार पराशर ने कहा कि ब्रिज कोर्स को पास करना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक इसमें असफल रहता है, तो उसकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह छह महीने का ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिसे एनआईओएस के माध्यम से कराया जाएगा। यह कोर्स 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, जो बीएड करने के बाद निजी स्कूलों में प्राथमिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि ब्रिज कोर्स पूरा किए बिना कोई बीएड डिग्री धारक शिक्षक पहली से पांचवीं कक्षा नहीं पढ़ा सकेगा। सभी शिक्षकों को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। शिक्षा उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) मोहिंद्र चंद पिरटा ने कहा कि यह प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसके बिना सेवा जारी रखना संभव नहीं होगा।
