डिजास्टर एक्ट लागू, आपदा कार्य पूरे होने के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव : सुक्खू
ऊना। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को ऊना में स्पष्ट किया कि प्रदेश में फिलहाल डिजास्टर एक्ट लागू होने के कारण पंचायत चुनाव तुरंत संभव नहीं हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी के विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपदा राहत और पुनर्वास का कार्य प्राथमिकता है, इसलिए पंचायत चुनाव आपदा प्रबंधन गतिविधियों के पूरा होने के बाद ही होंगे।
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव संबंधी स्थिति की पूरी जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया कानून के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। सरकार और निर्वाचन आयोग अपने-अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊना में हाल ही में हुई घटनाओं पर उन्होंने कड़ा संज्ञान लेने की बात कही और कहा कि आने वाले दिनों में ऊना जिले में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी सरकार
सरकार ने संकेत दिए कि पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों के पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया अधूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पुनर्गठन पर लगाई गई रोक के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट जाएगी।
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पंचायती राज सचिव सी. पालरासु ने बताया कि करीब 30 पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई पंचायतों में आबादी, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार संशोधन आवश्यक हैं।
सरकार का तर्क है कि सीमांकन प्रक्रिया अधूरी होने से पंचायत चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सरकार हाईकोर्ट से पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगेगी। अगर निर्वाचन आयोग अनुमति नहीं देता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
