हिमाचल प्रदेश: छह लाख से अधिक कमाने वालों को नहीं मिलेगा सस्ता राशन
सूची से हटाए जाएंगे नाम
शिमला : हिमाचल प्रदेश में अब सालाना छह लाख रुपए से अधिक आय वाले लोगों को सस्ता राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत बीपीएल, अंत्योदय और आईआरडीपी श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों की बड़े पैमाने पर जांच शुरू की है। इस जांच का उद्देश्य केवल योग्य परिवारों को ही सस्ता राशन उपलब्ध करवाना है।
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केंद्र सरकार से प्राप्त डाटा के आधार पर प्रदेश में लगभग पांच लाख उपभोक्ताओं को सस्ता राशन की सूची से हटाने की प्रक्रिया जारी है। जिन लोगों के पास दो हेक्टेयर जमीन, पक्का मकान, दो या चार पहिया वाहन हैं, लंबे समय से राशन नहीं लेते या जिनकी सालाना आय छह लाख से अधिक है—उन्हें पात्रता सूची से बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा जीएसीटी जमा करने वाले और उच्च टर्नओवर वाले कार्डधारकों को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
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कांगड़ा जिले में अब तक करीब 2,500 राशन कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं। पहले ई-केवाईसी न करवाने वालों के कार्ड ब्लॉक थे, लेकिन अब ई-केवाईसी अपडेट होने के बाद वे दोबारा सक्रिय कर दिए गए हैं। वर्तमान में आय सीमा और संपत्ति मानदंडों के आधार पर सस्ता राशन के अनाधिकृत लाभार्थियों को हटाया जा रहा है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने योग्य परिवारों तक ही सस्ते राशन की सुविधा पहुंचाने के लिए यह अभियान तेज गति से चला दिया है।
