Home राज्यहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का Big Decision: पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा पर Stay, अब 9 नवंबर को नहीं होगी बी-1 टेस्ट

हाईकोर्ट का Big Decision: पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा पर Stay, अब 9 नवंबर को नहीं होगी बी-1 टेस्ट

by Dainik Janvarta
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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा पर रोक

अब 9 नवंबर को नहीं होगी बी-1 टेस्ट

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा (बी-1 टेस्ट) पर रोक लगाते हुए पुलिस विभाग को बड़ा झटका दिया है। यह परीक्षा 9 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अदालत ने अश्विनी कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य मामले की सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया है और राज्य सरकार समेत संबंधित विभागों को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग ने तुरंत प्रभाव से पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा रद्द कर दी है और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में सूचना भेज दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बी-1 परीक्षा की प्रासंगिकता और हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति के लिए इसकी अनिवार्यता पर पुनर्विचार जरूरी है।

याचिका में तर्क दिया गया कि पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा पिछले सात वर्षों से नहीं हुई थी, जबकि स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार इसे हर साल अगस्त में आयोजित किया जाना चाहिए था। पिछली बी-1 परीक्षा वर्ष 2017 में आयोजित हुई थी। तब से अब तक परीक्षा कई बार तय होने के बाद स्थगित की जा चुकी है—पहले 21 सितंबर, फिर 20 अक्टूबर, और अब 9 नवंबर की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि इतने लंबे अंतराल के बाद परीक्षा कराने से कई वरिष्ठ कर्मियों को नुकसान होगा। चौबीसों घंटे ड्यूटी करने वाले अनुभवी पुलिसकर्मी अब उन नए उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं और सिलेबस से ज्यादा परिचित हैं। वकील ने बताया कि कई पुलिसकर्मी पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा पास न कर पाने के कारण बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो जाते हैं।

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याचिकाकर्ता पक्ष ने यह भी बताया कि पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं जैसे बैंड स्टाफ, फिंगरप्रिंट यूनिट और डॉग स्क्वायड में कार्यरत कर्मियों को 3 से 4 बार पदोन्नति के अवसर मिल जाते हैं, जबकि सामान्य कांस्टेबलों के लिए यह मौका सीमित है। विभाग ने वर्ष 2013 में ही हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा को समाप्त करने और वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन देने की सिफारिश की थी।

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अदालत के अंतरिम आदेश के बाद पुलिस विभाग ने कहा कि आगे की कार्रवाई कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही की जाएगी।

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