Table of Contents
शिमला में नाबालिग से शादी का मामला, ढली थाने में एफआईआर दर्ज
बाल विवाह की जांच में बड़ा खुलासा
शिमला। राजधानी शिमला में बाल विवाह की जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की शादी और दुष्कर्म के आरोप में युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग ठियोग की सुपरवाइजर इंदिरा शर्मा की शिकायत के आधार पर की गई। ढली पुलिस थाने में चाइल्ड मैरिज एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
बाल विवाह की जांच का अनुरोध
इंदिरा शर्मा ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर 2025 को सीडीपीओ कार्यालय ठियोग से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक किशोरी के बाल विवाह की जांच का अनुरोध किया गया था। विभाग ने इस दिशा में बाल विवाह की जांच शुरू की और तथ्यों की पुष्टि के बाद मामला पुलिस को सौंपा।
लड़की अभी भी नाबालिग, शादी दो साल पहले हुई
पुलिस जांच में सामने आया कि शिमला जिले की जुंगा तहसील की रहने वाली लगभग 17 वर्षीय लड़की का विवाह 11 फरवरी 2023 को ठियोग तहसील के करुण कुमार नामक युवक से हुआ था। दस्तावेजों के अनुसार, लड़की की जन्मतिथि 12 सितंबर 2008 है, जबकि करुण की जन्मतिथि 15 मार्च 2003 बताई गई है। इस आधार पर लड़की अब भी नाबालिग है। दोनों की एक बेटी भी है, जिसका जन्म 6 जनवरी 2024 को हुआ था।
ढली थाने में एफआईआर दर्ज
शिकायत में कहा गया कि करुण कुमार ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस पर ढली पुलिस थाने में एफआईआर संख्या 139/25 दर्ज की गई है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 भी जोड़ी गई है। मामले की जांच जुंगा पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई अमरनाथ को सौंपी गई है।
पुलिस ने शुरू की विस्तृत बाल विवाह की जांच
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस बाल विवाह की जांच में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे और शादी के समय परिवार या स्थानीय पंचायत की भूमिका क्या रही। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि क्या विवाह से पहले किसी ने बालिका की उम्र संबंधी दस्तावेजों को नजरअंदाज किया था।
ये भी पढ़ें :
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं, नीतियों और सेवाओं के बारे में जानकारी यहां उपलब्ध है!
गाड़ी से कुचलकर हत्या करने के मामले में 2 सगे भाई गिरफ्तार, Police Big Action
