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शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध
नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर पुलिस द्वारा यह महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है कि शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। यह आदेश बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम सख्ती से लागू किया जा रहा है।
कानून के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान
जिला सिरमौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 व 78 के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसके अंतर्गत सात वर्ष तक का कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जनता से सहयोग की अपील
एसपी सिरमौर एन.एस. नेगी ने बताया कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे इस अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को शिक्षण संस्थानों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री की जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें ताकि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।
बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा ही उद्देश्य
पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह कदम बच्चों और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध से न केवल विद्यार्थियों को बुरी आदतों से दूर रखा जा सकेगा, बल्कि समाज में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण भी होगा।
पुलिस का संदेश
पुलिस ने दुकानदारों और व्यापारियों से भी आग्रह किया है कि वे इस नियम का पालन करें और किसी भी स्थिति में शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड के अंदर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री न करें। यह केवल कानूनी दायित्व ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
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