ITR Filing Date Extended: अब आज भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, जानें पूरी जानकारी
दिल्ली: वित्त मंत्रालय के CBDT ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ITR Filing Date Extended कर दी है। अब टैक्सदाता 16 सितंबर की रात 12 बजे तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। देर रात जारी नोटिस में साफ किया गया कि अंतिम तिथि पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आने की वजह से यह समय सीमा एक दिन और बढ़ाई गई है।
पोर्टल पर भारी ट्रैफिक
15 सितंबर तक लगभग 7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल हो चुके हैं। अंतिम तारीख पर जबरदस्त ट्रैफिक के कारण कई लोग पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाए। इसी वजह से ITR Filing Date Extended की घोषणा की गई, ताकि बाकी करदाता भी समय पर रिटर्न भर सकें।
देरी पर लगेगा जुर्माना
हालांकि, ध्यान रहे कि यदि 16 सितंबर तक भी आपने ITR दाखिल नहीं किया तो जुर्माना लग सकता है। इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि आज ही प्रक्रिया पूरी कर लें।
कौन सा ITR फॉर्म चुनें?
आय और पेशे के आधार पर ITR फॉर्म का चयन करें।
धारा 44ADA के तहत कुछ पेशों में सकल प्राप्तियों का 50% आय माना जाता है।
धारा 44AD में बिज़नेस टर्नओवर का 8% आय के रूप में गिना जाता है।
पहले भी बढ़ाई गई थी तारीख
इससे पहले 31 जुलाई को डेडलाइन तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अब तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए एक और दिन की राहत दी गई है।
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👉 यानी, अगर अब तक आपने ITR फाइल नहीं किया है तो आज का दिन आपके लिए आखिरी मौका है।
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