उपायुक्त ने जिले में निजी निर्माण कार्य पर रोक आदेश जारी किए

नाहन, 12 सितम्बर। उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 33 और 34 के तहत जिला में निजी निर्माण कार्य रोक संबंधी आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सिरमौर जिला में 30 सितंबर, 2025 तक पहाड़ियों के कटान सहित निजी निर्माण कार्य रोक लागू रहेगी। केवल आपदा न्यूनीकरण, प्रभावित बुनियादी ढांचे की बहाली, पेयजल, बिजली और आपातकालीन सेवाओं जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं के कार्य ही चलते रहेंगे।
उपायुक्त ने सड़क परिवहन मंत्रालय, पीआईयू पांवटा साहिब, उप-मंडलाधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सभी विभागीय अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई भारी वर्षा से भूस्खलन और भूमि कटाव की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है। ऐसे में मानव जीवन और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर तक जिला में निजी निर्माण कार्य रोक प्रभावी रहेगी। आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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