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आश्विन मास नवरात्रि Spritual मेले को लेकर Special बैठक, त्रिलोकपुर में सुरक्षा और आस्था के लिए लागू हुए कड़े आदेश

आश्विन मास नवरात्रि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश

आश्विन मास नवरात्रि मेले के दौरान आग्नेयास्त्र, मांस-मछली व तूड़ी ढुलाई वाले वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

नाहन, 08 सितम्बर। आगामी आश्विन मास नवरात्रि के अवसर पर श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में लगने वाले पारंपरिक मेले को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जानकारी दी कि 22 सितम्बर से 07 अक्तूबर 2025 तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, धार्मिक आस्था और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध लागू रहेंगे।

आग्नेयास्त्र और विस्फोटक सामग्री पर रोक

आदेशों के अनुसार, मेला क्षेत्र और कालाअंब थाना क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का मानना है कि आश्विन मास नवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, ऐसे में सुरक्षा और शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

नारियल चढ़ाने और शराब सेवन पर प्रतिबंध

दण्डाधिकारी ने कहा कि इस बार आश्विन मास नवरात्रि मेले के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में शराब का सेवन करना, शराब लाना या किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि करना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तूड़ी और भूसा से लदे वाहनों पर रोक

यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन ने खास प्रावधान किए हैं। आदेशों के मुताबिक 22 सितम्बर से 07 अक्तूबर तक प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क पर तूड़ी अथवा भूसा लदे ट्रक और ट्रैक्टर नहीं चल सकेंगे। इसका उद्देश्य है कि आश्विन मास नवरात्रि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनी रहे और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण रोक

धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि मेले की अवधि में त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क पर स्थित मांस और मछली की दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल दुकान के अंदर पर्दे में ही बिक्री करें। खुलेआम बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आश्विन मास नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था आहत न हो।

धार्मिक आस्था के मद्देनजर आदेश

जिला दण्डाधिकारी प्रियंका वर्मा ने कहा कि आश्विन मास नवरात्रि का पर्व हिमाचल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। त्रिलोकपुर में लगने वाले मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि उनकी धार्मिक भावनाओं की रक्षा हो और वे बिना किसी असुविधा के माँ बाला सुंदरी के दर्शन कर सकें।

सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान

प्रशासन ने बताया कि मेले के दौरान पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती होगी। भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की विशेष निगरानी की जाएगी। आश्विन मास नवरात्रि पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार चौकसी बरतेंगी।

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई होगी। प्रशासन ने यह भी कहा कि नियमों का उद्देश्य किसी को असुविधा पहुँचाना नहीं बल्कि मेले को शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न कराना है।

आश्विन मास नवरात्रि का महत्व

गौरतलब है कि आश्विन मास नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। इस दौरान देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर स्थित श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर में यह मेला विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ होने वाला आयोजन न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि व्यापार, संस्कृति और स्थानीय परंपराओं को भी बढ़ावा देता है।

जिला प्रशासन की अपील

अंत में जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं, दुकानदारों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे आश्विन मास नवरात्रि मेले के दौरान बनाए गए नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। सभी के सहयोग से यह पर्व शांतिपूर्ण और भव्य रूप से संपन्न हो सकेगा।

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