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एनडीपीएस केस: पांवटा साहिब अदालत ने आरोपी को सुनाई 4 साल की सजा, ₹25 हजार जुर्माना

NDPS केस में 3 किलो चूरापोस्त के साथ पकड़े गए आरोपी को पांवटा साहिब कोर्ट से 4 साल की सजा

समाचार विस्तार :

पांवटा साहिब (सिरमौर)।
हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अहम फैसले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने दोषी मुस्तकीम को चार वर्ष का कठोर कारावास और ₹25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15-61-85 के तहत दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है, तो उसे अतिरिक्त तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 24 जनवरी 2017 का है, जब पांवटा साहिब पुलिस टीम — मुख्य आरक्षी विकास कल्याण, एचएचसी सुखदेव सिंह, आरक्षी प्रदीप कुमार और आरक्षी विपन कुमार — सुबह 6:15 बजे गश्त कर रही थी। इस दौरान जब पुलिस टीम भूपपुर के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि तिब्बती कॉलोनी की दिशा से एक संदिग्ध बाइक (नंबर HR04A-7304) आ रही है।

पुलिस को देखकर बाइक सवार घबराया और भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तत्परता से उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बाइक की डिक्की से एक पॉलिथीन बैग में रखे तीन किलोग्राम चूरापोस्त (ड्रग्स पदार्थ) को बरामद किया गया।

पुलिस ने तुरंत मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर लिया और जांच शुरू की गई। इस केस में कुल दस गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए, जिनकी गवाही और सबूतों के आधार पर अदालत ने मुस्तकीम पुत्र शब्बीर अहमद, निवासी ग्राम मगनपुरा, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) को दोषी करार दिया।

इस फैसले को नशे के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है और यह दिखाता है कि न्यायालय ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरत रहा।