ऊना में ड्रोन और पटाखों पर प्रतिबंध: जिला प्रशासन ने जन सुरक्षा को लेकर जारी किए सख्त निर्देश
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ऊना (हिमाचल प्रदेश): भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ऊना ने जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के तहत जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार, ऊना जिले की सीमा में अब किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान (UAV), रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, ड्रोन आधारित फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या मीडिया को इन उपकरणों के उपयोग के लिए आवश्यकता महसूस होती है, तो उन्हें पूर्व लिखित अनुमति उपायुक्त कार्यालय से लेना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त, जिले में पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री और किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य जनमानस में किसी भी प्रकार की अफवाह, घबराहट या विस्फोट जैसी आवाजों की गलत व्याख्या को रोकना है, जिससे शांति व्यवस्था भंग न हो।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर दोषियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहित अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार जिला प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अफवाह या अप्रिय घटना से बचा जा सके।