Home क्राइम 239 ग्राम चिट्टा तस्करी में दोषी को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

239 ग्राम चिट्टा तस्करी में दोषी को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

by Dainik Janvarta
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239 ग्राम चिट्टा तस्करी: मंडी की अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना किया

विस्तृत खबर

मंडी, हिमाचल प्रदेश : नशे के खिलाफ सख्ती बरतते हुए विशेष न्यायाधीश (एक) की अदालत ने 239 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ पकड़े गए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला जिला बिलासपुर की सदर तहसील के धौंन कोठी निवासी सुभाष चंद के खिलाफ सुनाया है।

अगर दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने की।

👉ऐसे पकड़ा गया आरोपी
मामला 17 दिसंबर 2023 का है जब विशेष अन्वेषण इकाई (SIU) ने पुंघ (सुंदरनगर) में नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस ने सलापड़ की ओर से आ रही एक निजी वॉल्वो बस को जांच के लिए रोका।

जांच के दौरान एक व्यक्ति की हरकतें संदिग्ध लगीं। पुलिस को देखते ही वह घबराने लगा। जब पुलिस ने उससे उसके गोद में रखे बैग के बारे में पूछताछ की, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

👉बैग की तलाशी में मिला चिट्टा
पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली, तो उसमें उसका निजी सामान और एक हैंडबैग मिला। हैंडबैग में छिपाए गए पॉलीथिन पाउच की जांच करने पर उसमें 239 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

👉अदालत में पेश हुए 21 गवाह
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (एक) की अदालत में अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।

अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि आरोपी चिट्टा तस्करी में संलिप्त था। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

👉जुर्माना अदा न करने पर बढ़ेगी सजा
यदि सुभाष चंद जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस फैसले के बाद नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश गया है।

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