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शिमला के सरकारी स्कूल में महिला शिक्षक ने छात्रा को मारा थप्पड़, पुलिस ने दर्ज की FIR

शिमला में शिक्षिका ने छात्रा को थप्पड़ मारा, FIR दर्ज, किशोर न्याय अधिनियम के तहत होगी जांच

विस्तृत समाचार

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक प्रमुख सरकारी स्कूल में छात्रा को महिला शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और बीएनएस की धारा 115(2) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार को हुई, जब संस्कृत कक्षा के दौरान शिक्षिका ने कक्षा की छात्राओं को शब्दों के अर्थ याद करने के लिए कहा था। जब छात्राओं से अर्थ पूछे गए तो कुछ छात्राएं सही उत्तर नहीं दे पाईं। इसके बाद शिक्षिका ने 10 वर्षीय पीड़ित छात्रा को उन बच्चों को थप्पड़ मारने का आदेश दिया जो सही जवाब नहीं दे सके।

डर के मारे छात्रा ने शिक्षिका के कहने पर हल्के थप्पड़ मारे, लेकिन इसके बाद शिक्षिका ने खुद पीड़िता को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, कक्षा की दो अन्य छात्राओं को भी शिक्षिका ने थप्पड़ मारे।

घटना के बाद पीड़िता की मां ने छोटा शिमला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और आरोपी महिला शिक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (BNS) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित छात्रा और अन्य बच्चों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

💥जानें, क्या है किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75
धारा 75 के तहत बच्चों के साथ क्रूरता करने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।