Advertisement

त्रिलोकपुर चैत्र नवरात्रि मेले के लिए प्रशासनिक आदेश: हथियार, शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध

त्रिलोकपुर नवरात्रि मेले के दौरान हथियार, शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, यातायात नियम भी लागू

विस्तृत समाचार

कालाअंब (सिरमौर)। त्रिलोकपुर में आयोजित होने वाले महामाया बाला सुंदरी चैत्र नवरात्रि मेले को लेकर जिला दंडाधिकारी सिरमौर एलआर वर्मा ने सख्त प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 30 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान कालाअंब पुलिस थाना और मेला क्षेत्र की सीमा में आग्नेयास्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मेले के दौरान नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि अराजकता की संभावना को रोका जा सके। इसके अलावा, मेला क्षेत्र में शराब लाना या नशे की हालत में प्रवेश करना पूरी तरह निषेध रहेगा। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मेला अवधि के दौरान कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।

प्रातः 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक किसी भी तूड़ी या भूसे से लदे ट्रक और ट्रैक्टर-ट्राली के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर यातायात व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क के किनारे स्थित मांस और मछली की दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वे दुकान के अंदर ही विक्रय करें। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील की है ताकि मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।