Home राज्य Sirmaur : जिला मुख्यालय नाहन में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश

Sirmaur : जिला मुख्यालय नाहन में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश

by Dainik Janvarta
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दैनिक जनवार्ता
नाहन (सिरमौर), 10 जनवरी 2025
जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन में आज राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी एलआर वर्मा, सहायक आयुक्त विवेक शर्मा, सिरमौर जिला के सभी उप मण्डलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर पंचायत, पंचायत निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2025-26 में होने संभावित हैं, जिसके दृष्टिगत आयोग ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने मतपेटियों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा मतपेटियों की पेंटिंग, क्यूआर कोडिंग, आयलिंग और ग्रीसींग का कार्य प्रगति पर है। क्यूआर कोड लगाने के पश्चात प्रत्येक मतपेटी की अपनी एकल पहचान होगी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा एक नई एप्लीकेशन इंवेंट्री मेनेजमैंट तैयार की है। मतदाता दलों को मतपेटियां इस एप्लीकेशन इंवेंट्री मेनेजमैंट से क्यूआर कोड से स्कैन करके दी जानी प्रस्तावित है। इसी तरह चुनाव से संबंधित समस्त सामग्री को भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि निर्वाचन स्टोर की साफ सफाई का कार्य आरंभ किया जाए। पुराने निर्वाचन के जो अभिलेख नष्ट किए जाने है उन्हें नियमानुसार नष्ट किया जाए।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि आयोग के आदेशों जैसे वार्डबंदी, मतदाता सूचियों का अध्ययन, आरक्षण की अनुपालना की जाए। आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार वार्डबंदी एवं मतदाता सूचियों के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आम लोगों को इन कार्यक्रमों की जानकारी हो सके। व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रेस कांफ्रेंस, नोटिस बोर्ड, होर्डिंग, बैनर तथा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया जाए। उन्होंने उपायुक्त को पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के उपरान्त वार्डो के निर्धारण एवं आरक्षण का कार्य आगामी 30 जून तक आवश्यक रूप से समाप्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विशेष रूप से जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता को जागरूक किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग भिन्न-भिन्न संस्थाएं हैं और दोनों की मतदाता सूचियाँ अलग अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता को जागरूक किया जाए कि यदि आप स्थानीय निकायों के निर्वाचन में मतदान करने जा रहें है तो आपका नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। केवल मतदाता पहचान पत्र होने से आप किसी भी निर्वाचन में मतदान करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए आम जनता को अवगत कराया जाए कि जब भी आयोग की मतदाता सूचियां प्रारूप प्रकाशित किया जाए तो संबंधित वार्ड में अपने तथा अपने परिवार के नाम की आवश्यक जांच करें।

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