दैनिक जनवार्ता
सोलन। हिमाचल प्रदेश के पूर्व ड्रग कंट्रोलर, उसके पिता और भतीजे को आय से अधिक संपत्ति मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने दोषी करार दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के पूर्व ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल का कठोर कारावास और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न किए जाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास और दो लाख रूपये जुर्माना अदा करना होगा, जबकि उसके पिता लक्ष्मण और भतीजे पुनीत को दो साल की सजा और दो दो लाख रूपये जुर्माना किया गया है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को आय से अधिक 65 लाख की अर्जित संपत्ति को हिमाचल सरकार को सौंपने के भी आदेश जारी किए हैं। इसमें पूर्व ड्रग कंट्रोलर का पंचकुला (हरियाणा) स्थित एक फ्लैट, उसके पिता की मंडी स्थित संपत्ति और भतीजे की एफडीआर और बैंक बैलेंस शामिल हैं।
ये थे आरोप 👉
बता दें कि कपिल धीमान ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के पद पर बद्दी और सोलन में तैनात रहे। इस दौरान स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो को उसके खिलाफ अवैध रूप से संपत्ति बनाने की शिकायतें मिली। लिहाजा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू की और हिमाचल प्रदेश व हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से बनाई सम्पत्तियों का पता लगाया।