Home राज्य Sirmaur : राजीव गाँधी स्वरोजगार योजना के तहत दो लाभार्थियों को ई – टैक्सी खरीदने की स्वीकृति

Sirmaur : राजीव गाँधी स्वरोजगार योजना के तहत दो लाभार्थियों को ई – टैक्सी खरीदने की स्वीकृति

by Dainik Janvarta
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दैनिक जनवार्ता
नाहन (सिरमौर)। जिला मुख्यालय नाहन में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (आरजीएसएसवाई) की जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला उपायुक्त सुमित खिमटा ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत जिला सिरमौर के दो लाभार्थियों सद्दाम हुसैन, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब और आकाश भंडारी, निवासी गांव बानर, तहसील पच्छाद को ई – टैक्सी खरीदने की अनुमति दी। जिला रोजगार अधिकारी नाहन जगदीश कुमार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना क्रायान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी को नया उद्योग स्थापित करने के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 10 प्रतिशत व्यय लाभार्थी द्वारा वहन करना होगा तथा इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर एक सामान्य आवेदन पत्र जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य विशेष रूप से हरित क्षेत्र से संबंधित नई परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत युवाओं को ई-बसें, इलेक्ट्रिक टैक्सियां, इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा दंत क्लीनिक, एक मेगावाट तक वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजना और मत्स्य पालन परियोजना के लिए भी युवाओं को प्रोत्साहन हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सन् 2026 तक इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने और इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए एक आर्दश राज्य के रूप में विकसित होगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को प्लांट और मशीनरी या उपकरण के लिए अधिकतम 60 लाख के निवेश पर 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी परंतु कार्यशील पूंजी कुल परियोजना लागत एक करोड़ से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निवेश सब्सिडी की सीमा 30 प्रतिशत होगी, जबकि महिलाओं और दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए 35 प्रतिशत तक सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रभावी संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 10 करोड़ का कॉर्पस फंड आबंटित किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को हिमाचल का निवासी होना आवश्यक है। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो तथा महिला आवेदकों को अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी 10वीं पास हो। केंद्र एवं राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ न लिया गया हो तथा आवेदक को किसी भी बैंक अथवा संस्था द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो। बैठक में परियोजना अधिकारी डीआरडीए अभिषेक मित्तल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, हि प्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, यूको लीड बैंक के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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