दैनिक जनवार्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय से उद्योगों को मिलने वाली एक रूपये विद्युत सब्सिडी मामले में उद्योगों को झटका लगा है। न्यायधीश संदीप शर्मा की अदालत ने उद्योगों की ओर से दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया है। बता दें कि सरकार ने मार्च 2024 को सब्सिडी खत्म करने की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के मुताबिक बड़े उद्योगों को मिलने वाली एक रूपये प्रति यूनिट की सब्सिडी को वापस ले लिया गया था। लिहाजा, सरकार के इस फैसले के खिलाफ उद्यमियों ने उच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटाया था। उद्यमियों की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी थी कि विद्युत विनियामक आयोग की स्वीकृति के बिना प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर सकती। वर्ष में एक बार ही सरकार टैरिफ़ में संशोधन कर सकती है, जोकि सरकार कर चुकी है। इसके जवाब में प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार की ओर से टैरिफ़ में कोई नया संशोधन नहीं किया गया, केवल उद्योगों को मिलने वाली एक रूपये प्रति यूनिट की सब्सिडी को बंद किया गया है। इन दलीलों के बाद उच्च न्यायलय ने उद्यमियों की याचिका को ख़ारिज कर दिया।
HP News : प्रदेश उच्च न्यायलय से उद्योगों को झटका, विद्युत सब्सिडी मामले में दायर याचिका खारिज
