दैनिक जनवार्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधि विभाग में सभी पब्लिक नोटरी को विवाह और तलाक के कार्य न करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में चार हजार नोटरी कार्यरत हैं। इन सभी को आदेशों का पालन करना होगा। अतिरिक्त सचिव विधि विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से भेजे ज्ञापन के बाद ये निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय एवं न्याय मंत्रालय ने विवाह एवं तलाक के कार्य करने से सभी नोटरी को मना करते हुए कहा है कि वो विवाह अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए नोटरी द्वारा विवाह और तलाक के कार्य करना कानूनी अपराध होगा। केंद्र ने कहा है कि ऐसे कई मामले देखने में आए जिनमें पब्लिक नोटरी तलाक और विवाह के दस्तावेजों को निष्पदित कर रहे हैं।
HP News : नोटरी पब्लिक अब विवाह और तलाक से सम्बंधित दस्तावेज नहीं कर सकेंगे निष्पादित, विधि विभाग ने जारी किए आदेश
