HP News : सीपीएस मामले में प्रदेश सरकार को सुप्रीम राहत, विधायक पद पर बने रहेंगे पूर्व सीपीएस

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दैनिक जनवार्ता
शिमला। सीपीएस मामले में प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत के मुताबिक पूर्व सीपीएस विधायक पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीपीएस के पद पर नियुक्त रहे विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस मामले में शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दो हफ्ते का नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 जनवरी 2025 को होगी। सनद रहे कि हिमाचल प्रदेश के सीपीएस कानून से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल सरकार की तरफ से इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उच्च न्यायलय के फैसले के पैरा नं. 50 के तहत विधायकों की सदस्यता जा सकती थी, लेकिन अब शीर्ष अदालत से राहत के बाद विधायक अपने पद पर बने रह सकेंगे। महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कार्रवाही पर रोक लगाते हुए कहा कि इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अदालत को यह भी आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में सीपीएस के लिए कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 18 वर्ष पुराने सीपीएस कानून 2006 को अवैध-असांविधानिक करार दिया है।

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