दैनिक जनवार्ता
दिल्ली। भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब पात्र निजी वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह सुविधा कुछ विशेष शर्तों के साथ दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक अगर निजी वाहन चालक रोजाना राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस-वे पर 20 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगी, जिनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सक्रिय होगा। हालांकि, 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर टैक्स वास्तविक दूरी के आधार पर लिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग के साथ जीएनएसएस – आधारित टोल सिस्टम की शुरुआत की है। इस प्रणाली का सफल पायलट परीक्षण कर्नाटक के NH-275 (बेंगलुरु-मैसूर सेक्शन) और हरियाणा के NH-709 पर किया गया। इन परीक्षणों की सफलता के बाद अब इसे देश के अन्य हाईवे पर भी लागू किया जाएगा। 20 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले वाहनों के लिए टोल टैक्स छूट होगी। GNSS सिस्टम आधारित वाहनों को यह छूट स्वतः मिलेगी। छोटे मार्गों पर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। साथ ही टोल संग्रह प्रणाली में सुधार होगा। इसके अलावा सरकार को सही आंकड़े प्राप्त होंगे और सिस्टम अधिक पारदर्शी होगा।
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2024-11-17
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