दैनिक जनवार्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय ने नशा तस्करी के तीन अलग अलग मामलों में जमानत याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि यदि नशा तस्करों को इस प्रकार जमानत देकर छोड़ा तो समाज में इसका गलत सन्देश जाएगा। न्यायधीश संदीप शर्मा ने निचली अदालत को भी कहा कि जिन आरोपियों की जमानत नहीं हुई है उन मामलों को प्राथमिकता से लेते हुए समयसीमा के भीतर ही फैसला सुना दें। हाई कोर्ट ने तीन अलग अलग मामलों को ख़ारिज करते हुए ये फैसला दिया है। इनमें दो मामले कुल्लू जिले के बंजार और भूंतर से चरस बरामदगी के हैं, जबकि तीसरा मामला जिला शिमला से चिट्टा बरामदगी का है। इन तीनों मामलों में आरोपी जेल में बंद हैं। इन्हीं आरोपियों की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए अन्य मामलों में जल्द सुनवाई के आदेश दिए हैं।
HP News : चिट्टा तस्करों को जमानत पर छोड़ने से समाज में जाएगा गलत सन्देश : उच्च न्यायलय
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