Home राज्य HP News 🟧 जिला सिरमौर में लाइसेंस धारक विक्रेता निर्धारित स्थानों पर ही कर सकेंगे पटाखों की बिक्री 🟧 SDM नाहन

HP News 🟧 जिला सिरमौर में लाइसेंस धारक विक्रेता निर्धारित स्थानों पर ही कर सकेंगे पटाखों की बिक्री 🟧 SDM नाहन

by Dainik Janvarta
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♦️DJN, Himachal Pradesh News/Sirmaur
नाहन। उप मंडल नाहन के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्रों में पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय हेतू स्थान निर्धारिंत किए गए हैं ताकि पटाखों के कारण किसी प्रकार की जानमाल की क्षति न हो। यह जानकारी उपमंडलाधिकारी सिरमौर राजीव सांख्यान ने देते हुए बताया कि उपमंडल नाहन में चौगान मैदान, ददाहू के सती बाग, कालाअंब के मारकण्डा नदी तट और जमटा के मेला मैदान में 29 से 31 अक्तूबर तक प्रातः 9ः00 बजे से सांय 9ः00 बजे तक आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि नाहन शहर में चौगान मैदान के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। निर्धारित स्थानों पर पटाखों और आतिशबाजी के विक्रय के लिए एसडीएम कार्यालय या कार्यकारी दण्ड़ाधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार से लाईसैंस प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका नाहन को आदेश दिए गए हैं कि आतिशबाजी और पटाखों के विक्रय स्थल पर रात्रि के समय सभी लाईटों को चालू रखें ताकि दुकानदारों और आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। कोई भी दुकानदार ज्वलनशील पदार्थों जैसे मोमबत्ती, माचिस या लाइटर का प्रयोग करते पाया गया तो उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक दुकानदार को पटाखों की दुकान के साथ एक रेत की बाल्टी और 100 लीटर पानी की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने वाले आतिशबाजी विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अग्निशमन अधिकारियों को अपने वाहन को कर्मचारियों सहित नाहन में निर्धारित स्थल पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पटाखों से होने वाली किसी भी प्रकार की घटना पर तुरन्त नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान नाहन को भी निर्देश दिए कि विक्रेता के आतिशबाजी से संबन्धित बिल वाऊचर आदि का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं को आतिशबाजी उचित दाम पर उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने तहसीलदार, थाना प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी और सहायक अभियन्ता नगरपालिका को आतिशबाजी खरीद एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों के लिए चौगान मैदान में खाली स्थान पर पार्किग के लिए पुराने कॉलेज की तरफ स्थान चयनित करने के भी निर्देश दिए।

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