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नारायणगढ़ (अंबाला)। उपमंडल नारायणगढ़ के एसडीएम शाश्वत सांगवान ने कहा कि दीपावली के मद्देनजर ग्रीन आतिशबाजी/पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाईसैंस जारी किये जाएगेें। दीपावली के दौरान वायु गुणवत्ता के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। दीपावली के अवसर पर विस्फोटक कानून 2006 के नियम 84 के तहत निषेध आदेश जारी किये जाते हैं, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति निश्चित स्थानों के अतिरिक्त पटाखों की बिक्री नहीं कर सकता। इन निर्धारित स्थानों के अनुसार ही फुटकर लाइसैंस उपमण्डलाधीश नारायणगढ़ की ओर से जारी किये जाएगें। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन 25 अक्तूबर 2024 को दोपहर 2:00 बजे तक उपमण्डलाधीश नारायणगढ़ के कार्यालय में जमा करवा सकता है। पटाखों की बिक्री के लिए निश्चित स्थानों दशहरा ग्राउंड, हुड्डा ग्राउंड नारायणगढ़ और पुराना बस स्टैंड शहजादपुर को निर्धारित किया गया है। एसडीएम ने लोगों से भी अपील की है कि वे दीपावली के पर्व पर पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। सामान्य पटाखे चलाने से वायु प्रदूषण होता है।
Haryana News : नारायणगढ़ में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लेना होगा अस्थाई लाइसेंस : एसडीएम सांगवान
