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नाहन (सिरमौर)। जिला दण्ड़ाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियन्त्रण) नियम 2000 के तहत आगामी दिवाली उत्सव के दौरान जिला सिरमौर के संवेदनशील एवं साईलैंस जोन क्षेत्रों में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के दृष्टिगत ध्वनियुक्त पटाखों के चलाने और अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी को चलाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
HP News : ध्वनि युक्त पटाखे और धुआं फैलाने वाली आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध
