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नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय के लिए राहत भरी खबर है। गिरिपार हाटी समुदाय को जारी हुए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जानकारी के मुताबिक हाटी समुदाय को जारी 01 जनवरी से 03 जनवरी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र वैध करार दिए गए हैं। अब इन प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ लिया जा सकेगा। इस बारे में जनजातीय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 4 अक्तूबर 2024 को जिला उपायुक्त को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि 01 जनवरी से 03 जनवरी तक गिरिपार क्षेत्र के जिन लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं वो सभी वैध हैं और वो सभी जनजाति आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इन आदेशों को जिला प्रशासन सिरमौर ने 09 अक्तूबर को सभी उप मंडल अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को जारी किया किया है। केंद्रीय हाटी समिति के सचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने बताया कि ये हाटी समुदाय के लोगों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का संवैधानिक अधिकार मिलने के 15 महीने बाद भी इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके चलते युवाओं को राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन इस मुद्दे को जल्द ही न्याय मिलेगा
H.P. News : गिरिपार क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर, वैध हुए जनजाति प्रमाण पत्र
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