🔴DJN Delhi News/Ritu Chopra
दिल्ली। आम आदमी पार्टी के लिए एक और राहत दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। इस शर्त के तहत वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में रहकर सजा काट चुके हैं। लिहाजा, सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है। उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भी भरना होगा। जमानत देते हुए हाइकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी अवधि का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी जिक्र किया। जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। इस मामले की पैरवी कर रही ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं।
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2024-10-18
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