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Sirmaur : चरस तस्करी के दो अलग अलग मामलों में महिला सहित तीन आरोपी दोषी करार, एक एक वर्ष की मिली सजा

🔴DJN Sirmaur News
नाहन (सिरमौर)। सिरमौर में चरस तस्करी के दो अलग अलग मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक महिला सहित तीन आरोपियों को एक – एक वर्ष कारागार की सजा सुनाई है। उक्त दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। उन्होंने बताया कि पहले मामले में अदालत ने विक्रम सिंह पुत्र सुंदर सिंह और रीता देवी पत्नी जब्बर सिंह, निवासी गांव खनिवाड़, तहसील राजगढ़ को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार पाया और दोनों दोषियों को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
दूसरे मामले में आरोपी केवल राम पुत्र बलीराम, निवासी गांव जुइनल, कुपवी, जिला शिमला को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए अदालत ने सजा सुनाई है।