नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर के शिक्षा खंड सुरला की राजकीय प्राथमिक स्कूल बकारला की गलत दूरी बताकर दूसरे स्कूल में मर्ज करने के सिलसिले में शुक्रवार को ग्रामीण डीसी सिरमौर के दरबार पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से प्राप्त दूरी प्रमाण पत्र की प्रति भी ज्ञापन के साथ संलग्न की।
बकारला के ग्रामीण प्रेम सिंह, चमन लाल, रणजीत सिंह, दीपिका, सुमन कुमारी, सीमा देवी, राजो देवी, दलीप और धनवंती देवी ने बताया कि इस गांव में सभी परिवार अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में राजकीय प्राथमिक स्कूल बकारला को राजकीय प्राथमिक स्कूल सुरला में मर्ज करने के आदेश हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राथमिक स्कूलों का 2 किलोमीटर की परिधि में होना अनिवार्य है। लेकिन शिक्षा खंड अधिकारी कार्यालय सुरला की गलत सूचना के कारण बकारला स्कूल को मर्ज किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी सुरला कार्यालय द्वारा राजकीय प्राथमिक स्कूल बकारला से राजकीय प्राथमिक स्कूल सुरला की दूरी 2 किलोमीटर दी गई है जो गलत है। इसकी सही दूरी पैदल रास्ते से साढ़े 3 किलोमीटर और साढ़े 5 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से है। ग्रामीणों ने कहा कि पैदल वाले रास्ते में अधिकांश हिस्सा जंगल और नदी-नालों से होकर गुजरता है। इसमें एक किलोमीटर रास्ता नदी से होकर पड़ता है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर समस्त ग्रामीण असमंजस में हैं कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर दूसरे स्कूल भेजें।
ग्रामीणों ने कहा कि गांव में अधिकतर लोग खेती और दिहाड़ी-मजदूरी कर अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए ले जाएं या फिर मजदूरी करें। इसके अलावा राजकीय प्राथमिक स्कूल बकारला मतदान केंद्र (56/59) भी है। यदि यह स्कूल मर्ज किया गया तो कई व्यक्ति अपने मतदान के लिए भी नहीं जा पाएंगे। लोगों ने जिला प्रशासन से इस स्कूल को मर्ज न करने का आग्रह किया है।
Sirmaur : राजकीय प्राथमिक विद्यालय बकारला की गलत दूरी बताकर दूसरे स्कूल में मर्ज करने का आरोप, ग्रामीण मिले डीसी से
