शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2061 वन मित्र पदों को मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में रुकी हुई वन मित्रों की भर्ती फिर से शुरू हो जाएगी। इससे हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये साक्षात्कार गैरकानूनी है और सरकार ने 10 अंकों के साक्षात्कार लेने का गलत फैसला लिया।
इसके बाद कोर्ट ने फैसला किया कि वन मित्र भर्ती को बिना साक्षात्कार के फिर से शुरू किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल इन पदों के लिए साक्षात्कार लेने का सरकार का फैसला भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वन मित्रों की भर्ती बिना साक्षात्कार के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाए। बता दें कि वन मित्र भर्ती मामले में दीक्षा पंवर ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती में साक्षात्कार करवा रहा है। लिहाजा, याचिकाकर्ता दीक्षा पंवार के लगाए आरोपों को सही करार देते हुए हाईकोर्ट ने साक्षात्कार को नियमों के विरुद्ध बताया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती पर 7 मार्च तक प्रतिबंध लगाया था। ये प्रतिबंध दीक्षा द्वारा याचिका दायर करने के बाद लगाया गया था।
Himachal News : हाई कोर्ट ने सरकार को दिए बिना साक्षात्कार वन मित्र भर्ती के आदेश
