शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद करने वाला संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इसे राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उक्त अधिनियम राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही कानून का रूप ले सकेगा। बता दें कि अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन बंद करने का यह देश में ऐसा पहला कानून होगा।
बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विधायकों के वेतन और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इसमें दल बदल करने वाले विधायकों की पेंशन बंद करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को लेकर चर्चा के दौरान सदन में जमकर बहस हुई।
विदित हो कि विस अध्यक्ष ने छह कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन में आकर दल बदलने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का प्रयास बताते हुए विधेयक की वापसी की मांग की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने जवाब में कहा कि ये विधेयक उन लोगों के खिलाफ है, जो पार्टी को धोखा देते हैं। यह विधेयक भविष्य में पार्टी से धोखा रोकने के लिए लाया गया है।
Himachal News : अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन बंद करने के लिए विधेयक पारित, जमकर हुई बहस
