दैनिक जनवार्ता
नई दिल्ली। तीन नए आपराधिक कानून आज से देशभर में लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब ब्रिटिशकाल के समय से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। छह अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है।
इसी बीच नए कानून के अंतर्गत दिल्ली में पहला केस दर्ज कर लिया गया है। यह केस दिल्ली के कमला नगर मार्केट इलाके का है, जिसमें खुद पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था। इससे लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही थी। उप-निरीक्षक ने उसे रेहड़ी हटाने के लिए कहा, लेकिन रेहड़ी वाले ने अपनी मजबूरी बताई। वहां से नहीं जाने पर पुलिस कर्मी ने रेहड़ी वाले के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और आमजन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया।
सोमवार से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव होंगे। इन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्यायिक देरी को रोकना और सूचना प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाने की शुरुआत करना है।