दैनिक जनवार्ता
शिमला। डीपीई शिक्षकों के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बना लिए गए हैं। अब उन्हें लेक्चरर शारीरिक शिक्षा के पदनाम से जाना जाएगा। आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक का आयोजन नहीं हो सका जिस कारण इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट में पेश नहीं किया जा सका।
डीपीई शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय को बताया कि शिक्षा विभाग ने नए नियमों के तहत लेक्चरर शारीरिक शिक्षा के 486 पद भरने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
उच्च न्यायलय को बताया गया कि ऊपर नियमों को बनाने के लिए सलाहकार विभागों की अनुमति जरूरी होती है। शिक्षा विभाग ने वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति ले ली है और अब यह नियम विधि विभाग और लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।