दैनिक जनवार्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जेबीटी शिक्षकों के 1076 पदों का परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। प्रदेश सरकार के आवेदन पर न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह आदेश जारी किए। उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो परिणाम घोषित करने के बाद 1047 सफल जेबीटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र जारी कर सकती है। कोर्ट ने 29 याचिकाकर्ताओं की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 29 पदों को रिक्त रखने के आदेश भी दिए। न्यायलय ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने इन बैच वाइज भर्तियों का परिणाम घोषित करने पर रोक नहीं लगाई थी, बल्कि नियुक्तियां न्यायलय की अनुमति से देने के आदेश जारी किए थे।
इस संदर्भ में सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि केवल 29 याचिकार्ताओं ने न्यायालय में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है। सरकार का यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं के पास जेबीटी डिप्लोमा भी नहीं है, और न ही एलिमेंट्री एजुकेशन में इनके पास डिप्लोमा है। सरकार ने बताया कि इन भर्तियों के लिए परिणाम तैयार है। इसलिए इन 29 पदों को छोड़कर अन्य पदों पर नियुक्तियां करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने सरकार के आवेदन को स्वीकारते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए।
बता दें कि बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की थी कि उन पर भी एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी भर्ती के लिए विचार किया जाए। उन्होंने टेट उतीर्ण किया हुआ है। लिहाजा, वे एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं।