सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दैनिक जनवार्ता
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायधीश स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाया और कहा कि ये केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है।
उन्हें मनी लांड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। जांच के दौरान पूछताछ में मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश कानून से बंधे हैं राजनीति से नहीं।
लिहाजा, हाई कोर्ट ने माना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। दूसरे उन्हें ईडी रिमांड पर भेजा जाना भी वैध है।