दैनिक जनवार्ता
नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर में अब शराब के ठेकेदार लोगों से ज्यादा मूल्य नहीं वसूल पायेंगे। ऐसा करने वाले ठेकेदारों पर राज्यकर एवम आबकारी विभाग उचित कार्यवाही करेगा।
जिला सिरमौर के राज्य कर एवम आबकारी उपायुक्त हिमांशु आर पंवार ने बताया कि आबकारी नीति 2024-2025 की शर्त संख्या 10.37 के अनुसार एल -2 और एल -14 में बिक्री के लिए बीयर, देसी और अंग्रेजी शराब के लिए निर्धारित मूल्य से अधिकतम 30 प्रतिशत लाभ पर बेची जा सकती है। उन्होंने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कारोबारी मनमाने मूल्य वसूल रहें हैं। इसके अतिरिक्त शराब कारोबारी द्वारा अधिक लाभ लेने की शिकायतें भी मिल रही हैं।
इस मामले में इसकी सूचना तुरंत उपायुक्त राज्यकर एवम आबकारी जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय में लिखित या दूरभाष 01702-222361पर दी जा सकती है। जिससे नियमानुसार दोषी कारोबारी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जा सके।