आप सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में मिली जमानत, ट्रायल चलने तक अब ईडी नहीं कर सकती गिरफ्तार
दैनिक जनवार्ता
दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने उन्हें जमानत दी। वह लगभग पिछले छह महीने से दिल्ली शराब नीति से संबंधित मामले में जेल में थे।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह राजनीति गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है?
कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लांड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है। अभी भी मनी ट्रेल का पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर रिकार्ड किया संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उनकी दो करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है।
