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Sirmaur : आदर्श आचार संहिता लागू, सभी राजनीतिक दल करें अनुपालन सुनिश्चित : खिमटा

by Dainik Janvarta
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दैनिक जनवार्ता न्यूज
नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से आज लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश सहित सिरमौर जिला में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता शनिवार 16 मार्च 2024 से लागू होकर मतगणना संपन्न होने तक यानि 6 जून 2024 तक लागू रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने सोमवार को नाहन में आदर्श आचार संहिता की स्टैंडिग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा के बाद मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस सम्मेलन में यह जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के समस्त प्रावधानों की सख्ती से अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की स्टैंडिंग कमेटी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आने वाले विभिन्न मामलों की निगरानी करेगी और नियमानुसार उनका निपटारा किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों के बारे में जानकारी समय समय पर आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान कर दी गई है, ताकि निर्वाचन प्रकिया के दौरान संहिता की किसी भी प्रकार से उल्लंघन न हो।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव में बराबर का अवसर प्रदान करने और निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाना है। खिमटा ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग न हो। आदर्श आचार संहिता के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के उदघाटन और शिलान्यास पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा। केवल पहले से चल रहे विकास कार्यों को ही जारी रखा जाएगा। इसके अलावा अत्याधिक जरूरी कार्यों को केवल निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 में शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत अधिसूचना जारी करने की तिथि 7 मई 2024 तय की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान की तिथि एक जून 2024 निर्धारित की गई है। जबकि मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। इसी प्रकार नामांकन की तिथि 14 मई निर्धारित की गई है जबकि नामांकन जांच की तिथि 15 मई और नाम वापसी की तिथि 17 मई 2024 तय की गई है।

सुमित खिमटा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उपायुक्त आबकारी एवं कराधान के कार्यालय नाहन में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जहां पर चुनाव के दौरान शराब के अवैध ढुलाई, भंडारण और वितरण की शिकायत आमजन द्वारा दर्ज की जा सकती है। नियंत्रण कक्ष का नंबर 01702-222361 और व्हाट्सएप नंबर 94182-34060 रहेगा।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक रमण कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एलआर वर्मा, तहसीलदार निर्वाचन महेंद्र ठाकुर समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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