दैनिक जनवार्ता न्यूज
शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इसके तहत एक टैस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शारीरिक दक्षता से लेकर मेडिकल करवाने तक सारी प्रक्रिया अब पुलिस विभाग ही पूरी करवाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों का डोप टैस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के गृह सचिव डाॅ. अभिषेक जैन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग कांस्टेबल भर्ती संशोधन नियम-2024 की अधिसूचना जारी कर दी है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि संभावित प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति विशेष को यदि इन संशोधित नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह ई गजट में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर गृह सचिव को अपनी आपत्ति या सुझाव भेज सकता है। इन सुझावों या आपत्तियों पर संशोधित नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सरकार विचार विमर्श करेगी।
👉ये संशोधन किया गया
पुलिस भर्ती के लिए अब नियम-10 के तहत किए गए संशोधन में पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के आरंभ में मादक पदार्थों के सेवन का पता लगाने के लिए डोप टैस्ट परीक्षण किया जाएगा। नियम 11 के संशोधन में शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण, कांस्टेबल पद के लिए पात्रता और एनसीसी प्रमाण पत्रों के लिए अंक प्रदान करने से संबंधित दस्तावेजों की जांच पुलिस विभाग द्वारा ही की जाएगी। नियम 14 के संशोधन के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया भी पुलिस विभाग ही पूरी कराएगा।
नियम-8 के संशोधन के तहत सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी, जिसमें पदों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
