HIMACHAL PRADESH, SHIMLA, 05 MARCH 2024.
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हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को एक और झटका, वाटर सेस अधिनियम को उच्च न्यायालय ने किया खारिज
दैनिक जनवार्ता न्यूज
शिमला। हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम को प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। साथ ही इसे असंवैधानिक भी बताया है। इस अधिनियम के विरोध में 40 विद्युत कंपनियों ने न्यायलय में याचिकायें दायर की थी।
कंपनियों की तरफ से दायर इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकतला ने ये जानकारी दी और बताया कि उच्च न्यायालय ने कहा कि वाटर सेस आयोग का गठन विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
न्यायाधीश सत्येन वैद्य और न्यायाधीश तिरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में चल रही विद्युत परियोजनाओं पर वर्तमान प्रदेश सरकार ने वाटर सेस लगाया था, जिसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। प्रदेश सरकार का इस वाटर सेस के माध्यम से 2500 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य था। लिहाजा, प्रदेश सरकार इस फैसले को अब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है।