Advertisement

सिरमौर : जिला सिरमौर के हाटी आरक्षण बिल पर उच्च न्यायालय की 18 मार्च तक रोक।

प्रेसवार्ता

जिला सिरमौर के बहुचर्चित हाटी आरक्षण बिल पर उच्च न्यायलय की रोक। गुर्जर समुदाय की याचिका पर लगाई गई रोक।
————————————————————————————————————————
दैनिक जनवार्ता न्यूज
नाहन/कालाअंब (सिरमौर)। जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी आरक्षण बिल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दी है। हाटी आरक्षण बिल के विरुद्ध याचिका गुर्जर समाज की ओर से दायर की गई थी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सिरमौर गुर्जर समाज कल्याण परिषद के महासचिव सोमनाथ भाटिया ने बताया कि आज न्याय की जीत हुई है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने न्याय पर भरोसा जताते हुए कहा कि जब केंद्र और प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस सरकार ने उनकी एक न सुनी, तब माननीय उच्च न्यायालय ने हमारा पक्ष सुना और फैसला दिया। बहरहाल, हाटी बिल अधिसूचना पर उच्च न्यायालय से स्टे लगने के बाद हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभ फिलहाल नहीं मिल पाएंगे।
गुर्जर समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजकुमार पोसवाल, महासचिव सोमनाथ भाटिया और उपाध्यक्ष नवीन कुमार सहित गुर्जर समुदाय के सैंकड़ो लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया है।
राजकुमार पोसवाल और सोमनाथ ने बताया कि गुर्जर समुदाय केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष अपनी बात रखते हुए कई बार गुहार लगा चुके थे लेकिन उनकी आवाज को किसी भी राजनीतिक दल या सरकार ने नहीं सुना। लिहाजा मजबूरन उन्हें न्यायलय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनका पक्ष सुना और हाटी बिल पर स्टे लगा दिया। फिलहाल 18 मार्च तक इस स्टे ऑर्डर के मद्देनजर हाटी आरक्षण की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है।