दैनिक जनवार्ता ब्यूरो
नाहन (सिरमौर) 04 नवंबर। जिला उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आदेश जारी कर जिले में बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
जिला उपायुक्त के आदेशों के मुताबिक केवल ऐसे स्थानों पर ही पटाखों का भंडारण और विक्रय किया जा सकेगा जो सम्बंधित एसडीएम की स्वीकृति से नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतें मुहैया कराएंगी। इसके अलावा पटाखों को चलाने के संदर्भ में भी जिला उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं। रात 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखों के चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला उपायुक्त ने जिले के सभी उप-मंडल दंडाधिकारियों को पटाखों के विक्रय के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है।
पटाखों का विक्रय निर्धारित स्थल पर केवल लाइसेंस प्राप्त करने पर ही किया जा सकेगा। जिला उपायुक्त के ये आदेश तत्काल प्रभाव से 12 नवंबर तक लागू रहेंगे।
Sirmaur News : जिला सिरमौर में दीपावली को रात 10:00 बजे के बाद आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध, बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे पटाखे।
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