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Haryana News : अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में सरकार का यू टर्न। जानें पूरा मामला।

दैनिक जनवार्ता ब्यूरो
पानीपत 01 नवंबर।हरियाणा सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हरियाणा सरकार में सेवा नियमित होने की आशा लगाये बैठे कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए हरियाणा सरकार ने इस मामले मे यू-टर्न ले लिया है। पहले सरकार कर्मचारियों को पका करने पर विचार करने की हाई कोर्ट मे दलील दे रही थी, वही अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे मामला विचाराधीन होने की बात कहते हुए अभी के लिए इंकार कर दिया है। पानीपत नगर निगम मे एक दशक से भी ज्यादा समय से सेवा दे रहे सफाई कर्मचारी कृष्ण लाल व अन्य ने हाई कोर्ट मे याचिका दाखिल करते हुए उन्हें नियमित करने की अपील की थी याचिका मे बताया गया कि वह नियमित कर्मचारियों की तरह सभी कार्यो को पूरा करते हैं जबकि उन्हें उनके समान वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों ने मांग की उन्हें नियमित किया जाए और पके कर्मचारियों की तरह वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाए। इस दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि नियमित करने की मांग को लेकर याचिका की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी विभागों, बोर्ड मे काम करने वाले कच्चे कर्मचारी इस मांग को लेकर हाई कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बाबत हाई कोर्ट ने पिछ्ली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि के साथ सहानुभूति रखते हुए हरियाणा सरकार उन्हें नियमित करने पर विचार करे।
हरियाणा सरकार ने कहा था कि वो नीति बनाने पर विचार कर रही है लेकिन मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि पहले भी सरकार ने नीति तैयार की थी ये नीति हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी और इसके खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मे विचाराधीन है। कोर्ट से फैसला आने तक सरकार की इस दिशा मे आगे बढ़ने की कोई योजना नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि अब वह याचिकाकर्ता की हर याचिका पर अलग से नियुक्ति के समय प्रभाव मे रही नीति के अनुसार सुनवाई करेंगे।