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जिला सिरमौर के धार्मिक स्थल त्रिलोकपुर में 15 से 28 अक्तूबर तक चलेगा नवरात्र मेला। जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने जारी किए आदेश।

दैनिक जनवार्ता ब्यूरो
नाहन (सिरमौर) 10 अक्तूबर। सिरमौर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिलोकपुर में अश्विन मास नवरात्र मेला 15 से 28 अक्तूबर तक आयोजित किया जाएगा। अश्विन मास नवरात्र मेले को लेकर जिला दण्डाधिकारी सुमित खिमटा ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कहा कि मेले के दौरान मेला क्षेत्र और पुलिस थाना कालाअंब की सीमा में घातक हथियार, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक सामग्री साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा और न ही मदिरा सेवन कर सकेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेले के दौरान माँस-मछली की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी के आदेशों के मुताबिक कालाअंब-त्रिलोकपुर सड़क के साथ लगती मांस मछली की दुकानों के अंदर ही मांस मछ्ली बेचने की अनुमति होगी।
औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में कागज़ और गत्ता मिलों में ट्रकों/ट्रैक्टरों जिन पर मूलभूत ढांचे की अपेक्षाकृत अधिक भूसा/तूड़ी लाई जाती है, ऐसे वाहनों की आवाजाही मेले के दौरान सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने कहा कि ये आदेश त्रिलोकपुर में आयोजित होने वाले नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जारी किए गए हैं।